उत्तर प्रदेश(लखनऊ): सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन पर दी बड़ी राहत, 50 किलोवाट तक के कलेक्शन पर जरूरी नहीं होगी एनओसी - Democracysamachar.com
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उत्तर प्रदेश(लखनऊ): सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन पर दी बड़ी राहत, 50 किलोवाट तक के कलेक्शन पर जरूरी नहीं होगी एनओसी

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📌 मुख्य बिंदु (Highlights)
  • लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब घर या दुकान के लिए बिजली कनेक्शन लेना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। प्रदेश सरकार न...
  • अपर मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. आशीष गोयल ने बताया कि नई अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसका मकसद कनेक्शन प्रक्रिया को सरल बनान...
  • पहले 50 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय से निरीक्षण कराकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) और लाइसेंस...

Uttar Pradesh ( Lucknow) योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और उपभोक्ता हितैषी बना दिया है. सरकार ने फैसला लिया है कि अब 50 किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शनों के लिए पूर्व निर्धारित विद्युत सुरक्षा निदेशालय के निरीक्षण, अनापत्ति प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार की तरफ से जारी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी. उपभोक्ता का सेल्फ डिक्लेरेशन ही काफी होगा.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब घर या दुकान के लिए बिजली कनेक्शन लेना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। प्रदेश सरकार ने 50 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए लगने वाली लंबी प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। अब उपभोक्ताओं को विद्युत सुरक्षा निदेशालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. आशीष गोयल ने बताया कि नई अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसका मकसद कनेक्शन प्रक्रिया को सरल बनाना है।

अब सिर्फ स्व-घोषणा से होगा काम

पहले 50 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय से निरीक्षण कराकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) और लाइसेंसी ठेकेदार से कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य था। अब यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

अब उपभोक्ता को सिर्फ एक स्व-घोषणा पत्र देना होगा कि उसके परिसर में लाइसेंसधारी ठेकेदार द्वारा किया गया सारा विद्युत कार्य सुरक्षित है और मानकों के अनुसार है।

किन्हें मिलेगा फायदा ?

यह सुविधा इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए है –

1. घरेलू कनेक्शन

2. वाणिज्यिक बत्ती-पंखा

3. निजी नलकूप और सिंचाई

4. लिफ्ट के लिए कनेक्शन

5. निजी मकान बनाने के लिए अस्थायी कनेक्शन

6. ईवी चार्जिंग स्टेशन (बेसमेंट को छोड़कर)

कहां लागू रहेगी पुरानी व्यवस्था ?

सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए भीड़-भाड़ वाले और संवेदनशील स्थानों पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे। वहां NOC लेना जरूरी होगा –

– ऐसे कॉमर्शियल और संस्थागत भवन जहां 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हों

– 10 बेड से बड़े अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल-कॉलेज, लाइब्रेरी, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल, थिएटर, म्यूजियम, क्रेच

– 150 वर्ग मीटर से बड़े रेस्टोरेंट

– बेसमेंट में बनी ईवी चार्जिंग

ध्यान दें – लापरवाही पर आप होंगे जिम्मेदार

नए नियम में यह भी साफ किया गया है कि अगर स्व-घोषणा में कोई गलत जानकारी दी गई या सुरक्षा मानकों में कमी से कोई हादसा होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। 2 KW से ज्यादा लोड पर ELCB और 250 वोल्ट से ज्यादा पर प्रॉपर अर्थिंग लगाना अनिवार्य होगा।

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